कट गया है TDS, तो कैसे लें रिफंड ?
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22 Jul 2021
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News Synopsis
वित्त वर्ष 2020-21 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने कीअंतिम तिथि अब 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है। जिनको जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि आयकर (इनकम टैक्स) वह कर है, जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है। कानून के अनुसार, प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति कर देने या एक कर वापसी के लिए पात्र हैं, और उन्हें हर साल एक आयकर रिटर्न फाइल करना होता है। आयकर, धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। कुछ लोग इनकम टैक्स का नाम सुनकर डर जाते हैं। हमें डरने की ज़रुरत नहीं है बस इसे समझने की ज़रूरत है। देश की आर्थिक व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए टैक्स देना हम सबकी ज़िम्मेदारी है। हमारी आपसे यही उम्मीद है कि आप टैक्स प्रणाली को समझकर देश की अर्तव्यवस्था में अपना योगदान देंगे।
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