RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगाया 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना
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भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने बताया कि उसने दो बैंकों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने सोमवार को बताया कि उसने रेगुलेटरी कम्प्लायंस Regulatory Compliance में कमियों के चलते कोटक महिंद्रा बैंक Kotak Mahindra Bank और इंडसइंड बैंक IndusInd Bank पर लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बताया कि उसने इसके अलावा चार सहकारी बैंकों Cooperative Banks पर भी जुर्माना लगाया है।
इस बारे में बैंकिंग रेगुलेटर RBI ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक पर द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम 2014 The Depositor Education and Awareness Fund Scheme से संबंधित कुछ मानदंडों के उल्लंघन और कस्टमर प्रोटेक्शन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन Customer Protection, Banking Transactions से जुड़े नियमों की अनदेखी के चलते लगभग 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बताया कि इंडसइंड बैंक IndusInd Bank पर 'नो योर कस्टमर' KYC के कुछ नियमों का पालन नहीं करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आपको बता दें कि इसके अलावा आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। RBI ने इस बात को साफ कर दिया है कि यह जुर्माना बैंकों के रेगुलेटरी कम्प्लांस की कमियों को लेकर लगाया गया है। इसका बैंक के कस्टमर्स के साथ किए किसी भी ट्रांजैक्शन Bank's Customers से कोई लेना-देना नहीं है।