आरबीआई ने बदले ऑटो डेबिट के नियम

Share Us

3240
आरबीआई ने बदले ऑटो डेबिट के नियम
10 Feb 2023
4 min read

News Synopsis

Latest Updated on 10 February 2023

अगर आप 1 अक्टूबर से अपने मोबाइल बिल Mobile Bill, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भुगतान Streaming Platform Payment, या इसी तरह की सेवाओं का भुगतान करने के लिए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ऑटो-डेबिट सुविधा Auto-Debit Facility का उपयोग करते हैं। तो आपको कुछ लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। कुछ बैंकों ने इस बदलाव के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित करना शुरू कर दिया है।

आरबीआई ने कार्ड भुगतान के लिए अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं को बदलाव किया है, इसलिए 1 अक्टूबर से एचडीएफसी बैंक HDFC bank व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए किसी भी स्थायी निर्देश को मंजूरी नहीं देगा, जब तक कि वे आरबीआई की अनुपालन प्रक्रिया को पूरा नहीं करते।

भारतीय रिज़र्व बैंक Reserve Bank of India ने ई-मैंडेट के लिए एक रूपरेखा तैयार की है, कि 5,000 रुपये से कम के सभी आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन Recurring Online Transactions अब AFA प्रणाली AFA System के माध्यम से किए जाने की आवश्यकता होगी। इसमें डेबिट कार्ड Debit Card, क्रेडिट कार्ड Credit Card, यूपीआई UPI और अन्य प्रीपेड भुगतान विधियां Prepaid Payment Methods शामिल हैं। यह निर्देश उन सभी आवर्ती भुगतानों पर लागू होता है। जो अतीत में ग्राहकों के कार्ड से स्वचालित रूप से डेबिट हो गए थे, जिसमें मोबाइल Mobile, यूटिलिटी Utility, अन्य आवर्ती बिल Recurring Bill और सब्सक्रिप्शन भुगतान Subscription Payment जैसे स्ट्रीमिंग सेवाएं Streaming Services शामिल हैं।

आपका लेन-देन पूरा होने से पहले बैंक आपको एक ईमेल E-mail या टेक्स्ट संदेश Text Message भेजेगा। आपका मोबाइल नंबर आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह संदेश आपको केवल आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर Registered Mobile Number पर प्राप्त होगा।

Last Updated on 27 September 2021

ऑनलाइन की दुनिया में घर बैठे पैसे की लेन-देन से लेकर अब सब कुछ संभव हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के बिना हम वित्तीय जोखिम से जूझ सकते हैं। यही कारण है कि आरबीआई ने अक्टूबर से ऑटो डेबिट के नियम को बदलने का फैसला लिया है। मोबाइल बिल Mobile Bill, ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म पेमेंट OTT Streaming Platform Payment या इस तरह की सेवाओं के भुगतान करने वाले या डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर ऑटो-डेबिट सुविधा का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता को 1 अक्टूबर से भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम के कारण लेन देन में दिक्कत हो सकती है।। इस नए नियम में बैंक लेन-देन से पहले ग्राहक को डेबिट या क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर संदेश और ईमेल के माध्यम से एक सूचना भेजनी होगा।