UPI के लिए NPCI ने जारी किया नया सर्कुलर
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नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया National Payments Corporation of India ने एक आदेश जारी करते हए कहा है कि सभी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI आधारित एप्लिकेशन को उपभोक्ताओं की लोकेशन कोऑर्डिनेट्स रिकॉर्ड Location Coordinates Record करने से पहले उनकी परमिशन लेनी होगी और यदि उपभोक्ता ने सर्विस का उपयोग करते समय मूल रूप से लोकेशन का खुलासा करने के लिए पहले ही सहमति दे दी है, तो इसके प्रावधानों की बिना किसी इनकार के इसकी पेशकश की जानी चाहिए।
इस आदेश में आगे कहा गया है कि ग्राहक द्वारा ऐप के लिए लोकेशन या ज्योग्राफिकल डिटेल्स शेयर करने के लिए सहमति रद्द करने के बाद भी ऐप्स को यूपीआई सर्विस UPI Service प्रदान करना जारी रखना चाहिए। NPCI ने कहा कि जब भी कोई ग्राहक अपना लोकेशन रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, तो अनुमति को यूपीआई को उचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश में साफ तौर पर कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि एक दिसंबर, 2022 तक उपरोक्त सभी नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि ये नियम केवल व्यक्तियों के बीच घरेलू यूपीआई लेनदेन UPI Transactions पर लागू होंगे। आपको बता दें कि देश में डिजिटल पेमेंट Digital Payment का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट लगातार दूसरे महीने जून में 10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार हालांकि यह मई महीने के मुकाबले करीब तीन प्रतिशत कम है।