Insurance Policy : नया नियम, अब बीमा पॉलिसी में मानसिक बीमारी कवर करना अनिवार
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Insurance Policy : अब बीमा पॉलिसी Insurance Policy में मानसिक बीमारी Mental Illness को कवर करना जरूरी कर दिया गया है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है तो अब इसमें मानसिक बीमारियों को भी कवर किया जाएगा। बीमा नियामक भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण Insurance Regulatory and Development Authority of India (इरडाई) ने एक नवंबर से मानसिक बीमारी को कवर करना अनिवार्य कर दिया है।
इसने कहा है कि सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों Health Insurance Companies के लिए यह लागू होगा। नई पॉलिसी में इस तरह की बीमारियों से संबंधित दावों को खारिज नहीं किया जा सकता है। इसे पुरानी बीमा पॉलिसियों old insurance policies में भा लागू किया गया है। जबकि, यह तब लागू होगा, जब बीमारी पॉलिसी लेने के बाद हुई हो।
अगर बीमारी पहले से है तो उसे पुरानी पॉलिसी में कवर नहीं किया जाएगा।इस नियम का मतलब यह हुआ कि मरीज के अस्पताल Hospitals में भर्ती होने और इलाज का खर्च Treatment Cost स्वास्थ्य बीमा कंपनी को वहन करना होगा। इनमें डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां Depression and Alzheimer's भी कवर की जाएंगी।