दिल्ली हाईकोर्ट ने दी वीवो की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अनुमति
News Synopsis
शुक्रवार Friday को चाइनीज फोन निर्माता Chinese phone maker कंपनी वीवो Vivo की ओर से दाखिल एक याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट Delhi High Court ने तुरंत लिस्टिंग करने की मंजूरी approval for listing दे दी है। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग money laundering के मामले में ईडी की ओर से कंपनी के खातों को सील करने के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
कंपनी की ओर से यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा Chief Justice Satish Chandra Sharma और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद Justice Subramaniam Prasad की बेंच में लगाई गई थी। बेंच ने इस याचिका को जस्टिस यशवंत वर्मा की कोर्ट में लिस्ट करने की मंजूरी दे दी है। खबरों की मानें तो जस्टिस वर्मा इस मामले में जल्द ही सुनवाई कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate को चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो का पक्ष सुनने का आदेश दिया है।
ईडी की ओर से कंपनी के बैंक खाते सीज Bank Accounts Seized करने की कार्रवाई को वीवो ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसे तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर ईडी का भी पक्ष पूछा है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी के अधिवक्ता जोहेब हुसैन ED Advocate Joheb Hussain से वीवो की ओर से याचिका में मांगी गई राहत पर ईडी से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत करने को कहा। कोर्ट अब 13 जुलाई को मामले में सुनवाई करेगा।