CBDT: टीडीएस ब्योरा देने की समयसीमा बढ़ाई गई, जानें वजह
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड Central Board of Direct Taxes (सीबीडीटी) ने दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म 26क्यू में तिमाही टीडीएस विवरण TDS Details देने की समयसीमा एक महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया है। सीबीडीटी ने गुरुवार को अपने जारी एक बयान कर कहा कि संशोधित एवं अद्यतन फॉर्म 26क्यू Revised & Updated Form 26Q में ‘स्रोत पर कर कटौती’ Tax Deduction at Source (टीडीएस) का विवरण देने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए दूसरी तिमाही का ब्योरा जमा करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
फॉर्म 26क्यू का इस्तेमाल वेतन से इतर भुगतान पर टीडीएस CBDT के तिमाही रिटर्न का विवरण देने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म में एक तिमाही के दौरान कुल भुगतान Total Payment की गई राशि और उस पर की गई कर कटौती का ब्योरा शामिल होता है। वित्त वर्ष 2022-23 की जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए यह फॉर्म जमा करने की समयसीमा 31 अक्टूबर को ही खत्म होने वाली थी। लेकिन अब इसे एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
वहीं सीबीडीटी की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय Ministry of Finance में राजस्व विभाग Department of Revenue का एक हिस्सा है। एक तरफ, सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और नियोजन Policy & Planning के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है, साथ ही यह आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों Direct Tax Laws के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार है।