उद्योगपति मुकेश अंबानी और परिवार की सुरक्षा बरकरार रखने को मिली मंजूरी
News Synopsis
देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी Mukesh Ambani और उनके परिवार की सुरक्षा Security बरकरार रखने की मंजूरी केंद्र सरकार Central Government को मिल गई है। जबकि, केंद्र सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट Tripura High Court के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट Supreme Court में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह मंजूरी दे दी है। सीजेआई एनवी रमण CJI NV Raman, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली Justice Krishna Murari and Justice Hima Kohli की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई की।
इसके बाद पीठ ने केंद्र को मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। इससे पहले एक अवकाशकालीन पीठ ने 29 जून को हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी थी। गौर करने वाली बात ये है कि हाईकोर्ट ने विकास साहा Vikas Saha की जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो आदेश जारी कर केंद्र सरकार से वह जानकारी तलब की थी, जिसके आधार पर अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई गई। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि त्रिपुरा के याचिकाकर्ता विकास साहा का मुंबई Mumbai में अंबानी परिवार को दी गई सुरक्षा से कोई लेना-देना नहीं है।
पीठ ने कहा कि ऐसी याचिका की सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। खासकर तब जब अंबानी परिवार सुरक्षा पर आने वाले खर्च का भुगतान Payment of Expenses खुद कर रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता विकास साहा की ओर से पेश वकील से पूछा कि इस मामले में आपके याचिका दायर करने का औचित्य क्या है? सुरक्षा को लेकर आप क्यों चिंतित हैं? यह किसी और की सुरक्षा का मसला है। अंबानी परिवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे Senior Advocate Harish Salve ने कहा कि अंबानी परिवार को सुरक्षा बंदोबस्त दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका दुर्भाग्यपूर्ण है और यह परिवार सुरक्षा पर आने वाले खर्च की भरपाई खुद कर रहा है।