Franklin Templeton MF के निवेशकों के लिए ये निर्देश
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फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड Franklin Templeton Mutual Fund के निवेशकों Investors को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। निर्देश में निवेशकों को SBI Mutual Funds की तरफ से दी जाने वाले अगली किस्त को कुछ समय तक के लिए रोकने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरों Distributors की संस्था- फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स Foundation of Independent Financial Advisors (FIFA) की तरफ से दाखिल याचिका के बाद यह निर्देश दिया। FIFA ने अपनी याचिका में डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन का भुगतान Pay of Commission किए जाने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश नहीं पारित किया है। जबकि वह FIFA की याचिका को एक बार देखना चाहता है। Franklin Templeton Mutual Fund ने अपनी 6 डेट स्कीमों को बंद कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल SBI म्यूचुअल फंड्स को इन स्कीमों को देखने और निवेशकों के पैसे वापस लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। SBI म्यूचुअल फंड्स की तरफ से निवेशकों की दी जाने वाली अगली किस्त करीब 530 करोड़ रुपये की है। FIFA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि Franklin Templeton की बंद हो चुकी 6 डेट स्कीमों में अप्रैल 2020 के बाद बने डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन को निवेशकों के पैसों में जोड़ दिया गया है और इसे SBI म्यूचुअल फंड्स को ट्रांसफर कर दिया गया है।