दिल्ली में अब पीक ऑवर्स में नहीं चलेगी कैब कंपनियों की मनमानी

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दिल्ली में अब पीक ऑवर्स में नहीं चलेगी कैब कंपनियों की मनमानी
25 Jan 2022
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News Synopsis

देश की राजधानी दिल्ली Capital Delhi में अब कैब कंपनियां Cab Companies अपनी मनमानी Arbitrariness नहीं कर पाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा Passengers Safety और मनमाने किराए को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार Delhi government ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर्स स्कीम 2021 Motor Vehicle Aggregators Scheme 2021 का मौसदा शेयर किया है। इस स्कीम के लागू होने के बाद ओला, उबर Ola, Uber जैसी कैब एग्रीगेटर्स कंपनियों Aggregators Companies इसका पालन करना होगा। कैब पॉलिसी Cab Policy में कैब का किराया, ड्राइविंग की रेटिंग Driving Rating, यात्रियों की सुरक्षा जैसे नियम बनाए गए हैं। दिल्ली परिवहन विभाग Delhi's Department of Transport के अनुसार कैब एग्रीगेटर्स कंपनियां सर्ज प्राइस surge pricing यानी पीक ऑवर peak hour में बढ़ने वाला किराया बेस फेयर के दोगुने से ज्यादा नहीं वसूल सकती। कैब एग्रीगेटर्स को सभी ऑनबोर्ड ड्राइवर पार्टनर Onboard Driver Partner और मौजूदा समय में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन Registration of Vehicles भी कराना होगा। सभी ड्राइवर पार्टनर का ड्राइविंग लाइसेंस Driving License जरूरी होगा। लेकिन दिए लाइसेंस की वैलिडिटी सिर्फ एक साल होगी। एग्रीगेटर के अप्लाई करने पर परिवहन विभाग Transport Department रिन्यू renewed करेगा।