ऐसा कई बार सुनने को मिलता है और कई लोग ने यह अनुभव भी किया होगा कि बैंक ने उन्हें कटे-फटे नोट दे दिया या ATM से पैसे निकालते समय उन्हें कटे-फटे नोट मिल गए। जाहिर सी बात है कि ग्राहक ऐसी स्थिति में काफी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में कटे-फटे नोट से जुड़े एक ग्राहक के सवाल का उत्तर एसबीआई ने दिया और कहा कि बैंक में नोट को नोट सॉर्टिंग मशीन से चेक किया जाता है इसीलिए बैंक से कटे- फटे नोट मिलने की संभावना ना के बराबर है लेकिन अगर गलती से भी ऐसा हो जाता है तो आप उस नोट को एसबीआई की किसी भी शाखा में ले जाकर बदलवा सकते हैं। इतना ही नहीं आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार आप ऐसे नोट को आरबीआई के कार्यालय या किसी भी बैंक ब्रांच में आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ग्राहक एक बात का ध्यान रखें कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 कटे-फटे नोटों को बदलवा सकते हैं, जिनकी अधिकतम वैल्यू 5,000 रुपये होनी चाहिए। एटीएम से ऐसे नोट मिलने पर आपको उस बैंक जिससे आपने कैश निकाला है, उन्हें आवेदन देना होगा। आवेदन फॉर्म में कुछ जरूरी डिटेल्स जैसे एटीएम की लोकेशन, पैसा निकालने का समय और तारीख अवश्य होनी चाहिए। आवेदन फॉर्म के साथ पैसा निकालने पर प्राप्त हुई स्लिप अटैच करना ना भूलें।