हर महीने की तरह ही अक्टूबर महीने October Month की पहली तारीख से कई नियमों में बदलाव Change in Rules नजर आ सकता है। इन नियमों के बदलने से बड़े पैमाने पर उपभोक्ता Consumer प्रभावित होंगे। इनमें कुछ नियमों के बदल जाने से आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। वित्त मंत्रालय Ministry of Finance की ओर से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन (Notification) के अनुसार एक अक्तूबर 2022 के बाद से अटल पेंशन योजना Atal Pension Scheme के तहत करदाता नहीं जुड़ सकेंगे। वहीं अगर अगर पोस्ट ऑफिस Post Office में आपका बचत खाता है तो आप अटल पेंशन येाजना के तहत आवेदन दे सकते हैं।
वहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार एक अक्तूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान (Debit-Credit Card Payment) की प्रक्रिया में टोकनाइजेशन Tokenisation की व्यवस्था लागू हो जाएगी। अगर आप भी म्युचुअल फंड्स Mutual Funds में निवेश करते हैं या भविष्य में करने की इच्छा रखते हैं तो ऐसे में आपके लिए एक अक्तूबर के बाद से नॉमिनेशन की जानकारी देना अनिवार्य हो जाएगा। एक अक्टूबर से वस्तु और सेवा कर या जीएसटी (GST) के तहत 10 करोड़ रुपए और उससे अधिक के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ई-चालान काटना अनिवार्य होगा। दिल्ली में बिजली बिल पर सब्सिडी Electricity Bill Subsidy के लिए लागू वर्तमान नियम एक अक्तूबर से बदल जाएंगे।
गौर करने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल CM Arvind Kejriwal ने ऐलान किया है कि बिजली पर सब्सिडी को 31 अगस्त को बंद कर दिया जाएगा। वहीं, हर महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार की ओर से रसोई गैस (LPG) की कीमतों की समीक्षा की जाती है। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को होने वाली समीक्षा बैठक के बाद सरकार एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी PNG and CNG जैसे गैस की कीमतों में इजाफा करने का फैसला ले सकती है।