SEBI (securities and exchange board of india) ने IPO से जुटाए गए धन को स्टार्टअप के mergers and acquisition के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। जिसके तहत नए निर्गमन के लिए संयुक्त सीमा 35% तक तय की गयी हैं। सेबी ने स्टार्टअप्स के asset-light nature को देखते हुए यह लिमिट तय की है। इन स्टार्टअप्स को न तो assets के लिए और न capital expenditure के लिए धन की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव के अनुसार तय सीमा acquisition पर नहीं थोपी जाएगी इसके साथ ही कंपनियों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वह पैसे का उपयोग कैसे करेंगे।