गेहूं निर्यात पर दस्तावेजों का हो भैतिक सत्यापन-DGFT

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01 Jun 2022
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News Synopsis

गेहूं के निर्यात Export of Wheat के लिए सभी दस्तावेजों Documents को भौतिक रूप से सत्यापित Physically Verified करने का निर्देश दिया गया है। व्यापार महानिदेशालय Directorate General of Trade ने क्षेत्रीय अधिकारियों Regional Authorities को पंजीकरण प्रमाण पत्र Registration Certificate जारी करने से पहले निर्देशित किया है। वाणिज्य मंत्रालय Ministry of Commerce की ओर से यह जानकारी शेयर की गई है। गेहूं के निर्यात में हो रही धांधली पर लगाम लगाने के लिए विदेश व्यापार निदेशालय Directorate of Foreign Trade (डीजीएफटी) ने बड़ा फैसला लिया है।

इसने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों को कहा है कि निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करने से पहले उसके सभी कागजातों का भौतिक सत्यापन किया जाए। वाणिज्य मंत्रालय के आदेश पर यह काम किया गया है। अब देश से बाहर गेहूं भेजने वालों को 13 मई या उससे पहले के लेटर ऑफ क्रेडिट Letter of Credit (एलओसी) के साथ विदेशी बैंक के साथ हुई बातचीत की तारीख भी बतानी पड़ेगी।

अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो इसकी सीबीआई जांच CBI Investigation कराई जाएगी। डीजीएफटी ने सोमवार और मंगलवार को दो नोटिस जारी किया। इसने कहा कि सरकार ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध Restriction on Export लगाया था। पर उसके पहले जिन निर्यातकों ने एलओसी हासिल किया है, वे ही निर्यात कर पाएंगे।

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