क्रिप्टोकरेंसी Cryptocurrency को वैध करेंसी Legal Currency का दर्जा नहीं मिल सकता है। यह बात वित्त सचिव Finance Secretary टी. वी. सोमनाथन T.V. Somanathan ने कही। वित्त सचिव टी. वी. सोमनाथन ने गुरुवार को क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर कहा कि निजी डिजिटल मुद्रा Private Digital Currency कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी। वित्त मंत्री Finance Minister निर्मला सीतारमण Nirmala Sitharaman ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों Digital Assets में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर 1 फीसदी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की। सोमनाथन ने बातचीत में कहा कि, जिस तरह सोना और हीरा Gold and Diamond मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं हैं। इसी तरह निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा कि, कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा। भारत India किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा। केवल भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा रहेगा।