इंडियन गवर्मेंट Indian Government ने माल एवं सेवा कर Goods and Services Tax के रूल्स में कुछ बदलाव किए हैं, इस बदलाव से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उनका अनुपालन बोझ कम होगा। आपको बता दें कि इन बदलावों पर जीएसटी परिषद GST Council ने पिछले हफ्ते हुई बैठक में मंथन किया था। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड Central Board of Indirect Taxes and Customs ने जो संशोधन अधिसूचित किए हैं उनके अनुसार व्यवसायों को आईएमपीएस और यूपीआई IMPS and UPI जैसी भुगतान प्रणाली के जरिये जीएसटीएन पोर्टल GSTN Portal पर कर भुगतान करने की अनुमति दी गई है।
नए रूल्स के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष में जिन कंपनियों का सालाना कारोबार Annual Returns दो करोड़ रुपये तक है उन्हें 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न भरने से छूट दी गई है। इस बारे में केपीएमजी इंडिया के भागीदार अभिषेक जैन KPMG India Partner Abhishek Jain ने कहा कि इन बदलावों से छोटे कारोबारियों Small Traders को अनुपालन में मदद मिलेगी। इसके अलावा दो करोड़ रुपये से कम के कारोबार वाले करदाताओं का बोझ भी कम होगा।
वहीं दूसरी तरफ एएमआरजी एंड एसोसिएट्स में वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन Sr.Partner at AMRG & Associates Rajat Mohan ने कहा कि जो अन्य महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं उनमें वित्त वर्ष 2017-18 के आदेश जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा GST Act section 73 के तहत दी गई समय सीमा में विस्तार भी शामिल है। अब यह समय सीमा 30 सिंतबर, 2023 है।