GST कॉउंसिल ने कपड़ों पर लगने वाले GST दरों में बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत कपड़ों को 5 प्रतिशत GST के दायरे से निकालकर 12 प्रतिशत GST के दायरे में रखा जायेगा। यह केवल उन कपड़ों पर होगा, जिनके दाम 1000 से अधिक हैं। यदि जनवरी माह तक ऐसा होता है तो लोगों को कपड़े खरीदने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब पहनने वाले कपड़े महंगे बिकेंगे। हालाँकि सामान्य श्रेणी से आने वाले लोग सामान्यतः 1000 के ऊपर के दाम के कपड़ों को उतना अधिक नहीं खरीदते परन्तु कुछ कपड़ों में वह 1000 का दायरा पार करते हैं, जिससे उन्हें समस्या हो सकती है। परन्तु पैसा हर कोई मेहनत से कमाता है यदि व्यक्ति का पैसा कपड़े के साथ-साथ GST पर भी अधिक देंगे तो वह इससे संतुष्ट नहीं रहेंगे।