शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार नियामक Stock Market Regulator of India सेबी SEBI ने शेयरों की बिक्री के लिए अपने संबंधित डीमैट खातों Demat Accounts पर प्रतिभूतियों को ब्लॉक करना अनिवार्य कर दिया है। इस नियम को 14 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। जुलाई में इसे पेश करने का फैसला लिया गया था और एक अगस्त से इसे वैकल्पिक Alternative किया गया था। इस विकल्प के तहत शेयर ग्राहक के डीमैट खाते से संबंधित क्लियरिंग कॉरपोरेशन के खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं।
यदि इन शेयरों की बिक्री नहीं होती है तो यह निवेशकों के खाते में वापस चले जाएंगे और दिन के कारोबार के अंत में इसे ब्लॉक से हटा दिया जाएगा। इसके लिए डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन Clearing Corporation को सदस्यों द्वारा बाजार में ग्राहकों के लिए ब्लॉक तंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी। डिपॉजिटरी क्लियरिंग संगठनों को ट्रांसफर ऑर्डर Transfer Order के बारे में जानकारी भी उपलब्ध कराएगी ताकि ग्राहक जल्दी पे-इन बेनिफिट Pay-in Benefit का लाभ उठा सकेंगे।
शेयर बाजार नियामक सेबी अब एक अकाउंट एग्रीगेटर के ढांचे में शामिल हो गया है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (आरबीआई) द्वारा रेगुलेटेड वित्तीय आंकड़ों को साझा करने की प्रणाली को बढ़ावा मिल सकेगा। इस कदम से ग्राहक अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक होल्डिंग Mutual Funds & Stock Holding के बारे में वित्तीय सेवा प्रदाताओं के साथ जानकारी साझा कर सकेंगे।