पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, परन्तु प्रत्येक खाताधारक का पैन कार्ड आधार से लिंक ना हो पाने के कारण समय-समय पर लिंक करने की अवधि को बढ़ाया जाता रहा है। समयावधि को 30 सितम्बर 2021 तक निश्चित कर दिया गया है। इस समयावधि के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करना अनिवार्य है अर्थात बैंक की सुविधाओं का खाताधारक लाभ नहीं उठा पाएंगे। यहाँ तक कि व्यक्ति आयकर रिटर्न भी नहीं कर पायेगा। 50,000 से अधिक के पैसे ट्रांसेक्शन के लिए भी पैन कार्ड का आधार से लिंक होना आवश्यक है। यह सुरक्षा के नज़रिये से भी महत्वपूर्ण है। यदि पैन कार्ड आधार से लिंक है तो आपके बैंक प्रक्रिया से होने वाले काम की पूरी जानकारी आपके आधार के माध्यम से सुरक्षित रहेगी और आपको उसकी पूरी जानकारी मिलती रहेगी। 30 सितम्बर तक यदि पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा तथा आप बैंक से जुड़े अपने काम नहीं कर पाएंगे।