Paytm ने मर्चेंट्स पेमेंट्स के सेटलमेंट के लिए Axis Bank के साथ पार्टनरशिप की
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पेटीएम पेमेंट्स बैंक संकट के बीच फिनटेक कंपनी पेटीएम Paytm ने व्यापारी लेनदेन के सुचारू निपटान के लिए एक्सिस बैंक Axis Bank के साथ साझेदारी की। वन97 कम्युनिकेशंस जो कि पेटीएम की मूल कंपनी है, और अपना नोडल खाता पेटीएम पेमेंट्स बैंक से एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया है। कंपनी के अनुसार यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 15 मार्च के बाद पेटीएम क्यूआर, साउंडबॉक्स, कार्ड मशीन की निरंतरता की अनुमति देगा।
यह आरबीआई द्वारा सभी व्यापारियों और ग्राहकों को 15 मार्च की समय सीमा से पहले अपने खातों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक Paytm Payments Bank से अन्य बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह देने के बाद आया है। जमा और क्रेडिट लेनदेन सहित अपने अधिकांश परिचालन को बंद करने के लिए भुगतान बैंक की समय सीमा 15 दिन और बढ़ा दी गई थी।
पेटीएम ने कहा "कंपनी ने पहले की तरह निर्बाध व्यापारी निपटान जारी रखने के लिए अपने नोडल खाते को एक्सिस बैंक में (एस्क्रो खाता खोलकर) स्थानांतरित कर दिया है।"
इस व्यवस्था से ओसीएल द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ उपयोग किए जा रहे नोडल खाते को निर्बाध रूप से बदलने की उम्मीद है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल), ओसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अपनी स्थापना के बाद से ही एक्सिस बैंक सेवाओं का उपयोग कर रही है।
पेटीएम का नोडल खाता इसका मास्टर खाता है, जहां ग्राहकों और व्यापारियों द्वारा किए गए सभी लेनदेन का निपटान किया जाता है। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स या पेटीएम पीओएस टर्मिनल 15 मार्च के बाद भी काम करना जारी रखेगा यदि यह पीपीबीएल के बजाय अन्य बैंकों से जुड़ा हुआ है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े हजारों खातों में केवाईसी अनियमितताएं हैं, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं बढ़ रही हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India ने पीपीबीएल के सभी ग्राहकों और व्यापारियों को 15 मार्च तक अपना कारोबार दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी। इससे पहले नियामक संस्था द्वारा जारी समय सीमा 29 फरवरी थी।
आरबीआई ने कहा कि बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरण, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सहित पीपीबीएल ग्राहकों द्वारा अपने खातों से शेष राशि की निकासी या उपयोग की अनुमति 15 मार्च के बाद भी उनके उपलब्ध शेष तक बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।
आरबीआई ने कहा कि इस समय सीमा के बाद ग्राहक और व्यापारी अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों में लेनदेन या पैसा जमा नहीं कर पाएंगे।