Mahindra Finance: गर्भवती महिला की मौत पर बिफरा RBI, महिंद्रा को लगाई फटकार
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बैंकों और फाइनेंस कंपनियों Banks and Finance Companies की तरफ से रिकवरी के लिए थर्ड पार्टी Third Party से ली जाने वाली मदद पर देश के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक Reserve Bank of India (RBI) ने कड़ा रुख अख्तयार किया है। ऐसे ही एक मामले में आरबीआई ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय बैंक ने एमएमएफएसएल (MMFSL) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिए लोन की वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। आरबीआई का यह फैसला झारखंड Jharkhand के हजारीबाग Hazaribagh जिले में एक गर्भवती महिला Pregnant Women (27) की मौत के बाद आया है, जिसे पिछले हफ्ते वसूली एजेंटों ने कथित तौर पर ट्रैक्टर Tractor के पहियों के नीचे कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आरबीआई की तरफ से दिए गए बयान में कहा गया कि MMFSL अपने कर्मचारियों के जरिए वसूली या कब्जे की गतिविधियों को जारी रख सकती है।
बयान में कहा गया है, 'भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL), मुंबई Mumbai को आउटसोर्सिंग व्यवस्था Outsourcing Arrangement के जरिये किसी भी वसूली या कब्जे Recovery or Possession की गतिविधि को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है।'