अन्य देशों से प्रभावित भारतीय संविधान की विशेषताएं

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अन्य देशों से प्रभावित भारतीय संविधान की विशेषताएं
18 Mar 2022
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भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र Indian democracy संचालित होता है। यह संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर, 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान के प्रति हमारा विश्वास आज भी कायम है। हमारा संविधान हर किसी के हितों की रक्षा करता है और सबको जोड़कर रखता है। इस संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी ली गयी हैं तो आज इस लेख के माध्यम से उन विशेषताओं के बारे में जानते हैं जो अन्य देशों से संकलित की गयी हैं।

भारतीय संविधान Indian Constitution को 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे। भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र world's largest democracy का धर्मग्रंथ है। भारत का संविधान संघात्मक के साथ साथ एकात्मक भी है। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान largest written constitution है। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान में कुछ अच्छी चीज़ें विश्व के दूसरे संविधानों से भी ली गयी हैं यानि विभिन्न देशों से विभिन्न प्रावधानों को लिया गया है। कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य देशों से प्रभावित होकर उनसे ली गई हैं। भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्त्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में विश्व के कईं देशों से अलग-अलग और सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रावधान, नियम, व्यवस्थाएं और अधिकार शामिल किए गए हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर Dr. Bhimrao Ambedkar भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। डॉ भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्यों ने विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़ा, समझा और उनके प्रमुख प्रावधानों, नियमों और सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्थाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया। चलिए जानते हैं कि संविधान से जुड़ी प्रमुख व्यवस्थाओं, विशेषताओं और प्रावधानों के बारे में कि उन्हें किस देश से लिया गया है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका United States of America (USA)

भारतीय संविधान में संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, राज्‍य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्‍त्र सेनाओं के सर्वोच्‍च कमांडर के रूप में राष्‍ट्रपति के होने का प्रावधान, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपातकाल, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दुनिया के सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 

ब्रिटेन Britain

भारत के संविधान में ब्रिटेन से संसदात्मक शासन-प्रणाली, साथ ही संविधान में एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता single citizenship का मतलब भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता है। 

आयरलैंड Ireland

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा जिसे आयरलैंड ने स्पेन से उधार लिया था, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मनित करना और आपातकालीन उपबंध करना। 

आस्‍ट्रेलिया Australia

प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और मेल–जोल के संदर्भ में प्रावधान और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। 

कनाडा Canada

संघात्‍मक विशेषताएं, केंद्र द्वारा राज्‍य के राज्‍यपालों की नियुक्ति, अवशिष्‍ट शक्तियां केंद्र के पास होना, उच्‍चतम न्‍यायालय का परामर्शी न्‍याय निर्णयन और राज्‍य सभा के सदस्‍यों का निर्वाचन इन सब चीज़ों को कनाडा के संविधान से लिया गया है। 

फ्रांस France

भारतीय संविधान में गणतांत्रिक व्‍यवस्‍था, विनियम आदेश, अध्‍यादेश नियम, प्रस्‍तावना में स्‍वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। भारतीय संविधान में इन चीज़ों को लोकतंत्र की आत्मा soul of democracy के तौर पर परिभाषित किया गया है। 

जापान Japan

भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्‍थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है जिसमें यदि संसद प्रक्रिया के तहत कोई कानून बनाएं फिर वह कानून भले ही उचित हो या न हो, लागू होने के बाद मान्य होगा। 

जर्मनी Germany

जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिर्वतन जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल के समय मूलभूत अधिकारों में सरकार बदलाव कर सकती है।

दक्षिण अफ्रीका South Africa

संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा सदस्यों के चुनाव संबंधी प्रावधान आदि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है।

रूस Russia

मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में व्यक्त न्याय के आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) रूस के संविधान से लिए गए हैं। 

संविधान के देशी स्रोत, 1935 का भारत सरकार अधिनियम

भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 Government of India Act 1935 को माना जाता है। 1935 के अधिनियम से कई चीज़ों को तो शब्दश: लिए गया है या उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें से इन चीज़ों को लिया गया है-

1. संघीय योजना

2. राज्यपाल का कार्यालय

3. न्यायपालिका की शक्ति 

4. लोक सेवा आयोग

5. आपातकालीन प्रावधान

6. प्रशासनिक विवरण

7 . राजनीति का आधारभूत ढांचा 

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https://www.thinkwithniche.in/blogs/details/twinty-february-world-social-justice-day