भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India यानी सेबी Sebi ने सोमवार को भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी Mehul Choksi को प्रतिभूति बाजार Securities Markets से 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों Gitanjali Gems Ltd Shares में धोखाधड़ी के कारोबार में शामिल होने को लेकर उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। उसे 45 दिनों के भीतर जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ये आदेश जारी किया है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के साथ-साथ गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर समूह Promoter Group का हिस्सा रहा चोकसी, नीरव मोदी का मामा है।
इन दोनों पर सरकारी पंजाब नेशनल बैंक Punjab National Bank (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और नीरव मोदी दोनों भारत से फरार हो गए थे। मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबुडा Barbuda में है, जबकि नीरव मोदी Nirav Modi ब्रिटेन UK की जेल में बंद है और उसने भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती दी है। सेबी की कार्यवाही मई 2022 में सेबी द्वारा चोकसी के खिलाफ जारी एक सामान्य कारण बताओ नोटिस के बाद हुई है, जो कि नियामक द्वारा गीतांजलि जेम्स के शेयरों में कथित हेरफेर व्यापार की जांच से जुड़ी है।
नियामक ने जुलाई 2011 से जनवरी 2012 की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों में कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों trading activities की जांच की थी। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि चोकसी ने 'फ्रंट एंटिटीज' के रूप में जानी जाने वाली 15 संस्थाओं के एक समूह को वित्त पोषित किया था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ और एक-दूसरे से जुड़े थे। उन्होंने कंपनी के शेयरों में हेराफेरी के लिए उन्हें फ्रंट एंटिटी के तौर पर इस्तेमाल किया था। यह पाया गया कि कंपनी द्वारा फ्रंट संस्थाओं को फंड ट्रांसफर 77.44 करोड़ रुपये की सीमा तक था, जिसमें से 13.34 करोड़ रुपये के फंड का इस्तेमाल फ्रंट संस्थाओं द्वारा स्क्रिप में व्यापार करने के लिए किया गया था।