ACTION : बॉम्बे डाइंग समेत 82 कंपनियों पर 22.64 करोड़ रुपए का लगा जुर्माना

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02 Nov 2022
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News Synopsis

सेबी SEBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बॉम्बे डाइंग Bombay Dyeing सनस्टार रियल्टी Sunstar Realty और रेलिगेयर फिनवेस्ट Religare Finvest के मामले में 82 कंपनियों Companies और इनसे जुड़े लोगों पर 22.64 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को सेबी ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलिगेयर में पैसों के हेराफेरी के मामले में फोर्टिस हेल्थकेयर Fortis Healthcare सहित अन्य लोगों पर दो लाख से एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना Fine लगाया गया है। लगाए गए इस जुर्माने की रकम 45 दिनों के अंदर भुगतान करनी पड़ेगी। बाजार नियामक सेबी के आदेश के मुताबिक, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आरईएल) के फंड को उसकी सहायक कंपनी रेलिगेयर फिनवेस्ट (आरएफएल) के माध्यम से पहले के प्रवर्तकों के फायदे के लिए ट्रांसफर किया गया था।

साथ ही इसके प्रवर्तक मलविंदर और शिविंदर मोहन सिंह Malvinder and Shivinder Mohan Singh ने आरएफएल से लिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान के भी धन का दुरुपयोग misuse of funds किया। वहीं, 390 पेज के आदेश में कहा गया है कि धोखाधड़ी की पूरी योजना के तहत रेलिगेयर के 2,473.66 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसमें से आरएफएल के 487.92 करोड़ का गलत इस्तेमाल किया गया। आरएफएल में आरईएल की 85.64 फीसदी हिस्सेदारी है। जबकि बॉम्बे डाइंग के मामले में 9 लोगों पर कुल 59 लाख रुपए जुर्माना लगा है। ये सभी लोग कंपनी की ऑडिट कमिटी के सदस्य और सीएफओ थे।

इन लोगों ने वित्त वर्ष 2012 से 2019 के बीच वित्तीय विवरण financial details की योजनाओं का गलत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। इसमें राजस्व और फायदे में गलत आंकड़े दिखाए गए। अगर सनस्टार रियल्टी की बात करें तो सनस्टार रियल्टी में कुल 21 लोगों पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये लोग कंपनी के शेयरों में जुगाड़ कर उसकी कीमत घटाते और बढ़ाते थे। सभी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। सेबी ने जून, 2015 से मार्च, 2016 के बीच इसकी जांच की थी। 

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